हरियाणा के सिरसा जिले की कालांवाली नगरपालिका में होने वाले आम चुनाव को ध्यान में रखते हुए जिलाधीश शांतनु शर्मा ने क्षेत्र में धारा 163 लागू कर दी है। इसका उद्देश्य क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखना और चुनावी माहौल को सुरक्षित बनाना है।
जारी आदेशों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति चुनावी प्रक्रिया के दौरान आग्नेय शस्त्र या किसी भी प्रकार के हथियार लेकर नहीं चल सकेगा। साथ ही सभी लाइसेंसधारी नागरिकों को अपने हथियार एक सप्ताह के भीतर नजदीकी पुलिस थाने या अधिकृत आर्म डीलर के पास जमा करवाने होंगे।
किन्हें मिलेगी छूट?
जिलाधीश द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, यह आदेश पुलिस, सेना, अर्धसैनिक बलों और अन्य सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, बशर्ते वे ड्यूटी पर तैनात हों और वर्दी में हों। इसके अलावा कुछ विशेष श्रेणियों को भी छूट दी गई है, जैसे:
बैंकों और निजी बैंकों के अधिकृत सुरक्षा गार्ड
एटीएम या नकदी वैन की सुरक्षा में तैनात गार्ड
राष्ट्रीय राइफल संघ से जुड़े खिलाड़ी
हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग से पूर्व अनुमोदित शस्त्रधारी
हालांकि, छूट प्राप्त सभी श्रेणियों को यह स्पष्ट करना होगा कि वे अपने हथियारों का प्रयोग केवल आवश्यक ड्यूटी के दौरान ही करेंगे।
जरूरत पड़ने पर आवेदन करें
यदि किसी लाइसेंसधारी को अपने हथियार की विशेष आवश्यकता है, तो वह स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष लिखित आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। कमेटी की अनुमति मिलने पर ही हथियार रखने की अनुमति दी जाएगी।
उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई
यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।