हरियाणा के सिरसा जिले के कालांवाली क्षेत्र में आगामी नगर पालिका आम चुनाव को लेकर राज्य चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। चुनाव के मद्देनज़र कानून-व्यवस्था बनाए रखने और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध यानी ड्राई डे घोषित किया गया है।
नामांकन से मतगणना तक का पूरा शेड्यूल
राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार,
नामांकन प्रक्रिया 10 जून से शुरू हो चुकी है।
मतदान 15 जून 2025 को कराया जाएगा।
यदि पुनर्मतदान की आवश्यकता नहीं हुई, तो 30 जून को सुबह 11 बजे मतगणना होगी।
48 घंटे पहले से ड्राई डे लागू
चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत मतदान से 48 घंटे पहले, यानी 13 जून की शाम से 15 जून की शाम तक, क्षेत्र में शराब की बिक्री और परोसने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। इसे लेकर आबकारी विभाग को सख्त निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।
शराब पर पूर्ण रोक, उल्लंघन पर कार्रवाई
ड्राई डे के दौरान शराब की दुकानें, होटल, रेस्टोरेंट, क्लब और किसी भी सार्वजनिक या निजी स्थल पर शराब बेचना और परोसना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त शांतनु शर्मा ने बताया कि इस दौरान कानून का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
होटल और दुकानों पर निगरानी के आदेश
आबकारी विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि मतदान केंद्रों के आसपास स्थित होटल, शराब दुकानें और रेस्टोरेंट्स पर विशेष निगरानी रखी जाए। चुनाव आचार संहिता का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
कालांवाली नगर पालिका चुनाव को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी बनाने के लिए जिला प्रशासन ने ड्राई डे सहित सभी जरूरी उपाय तय किए हैं। मतदाताओं से अपील की गई है कि वे नियमों का पालन करें और लोकतंत्र के इस पर्व में जिम्मेदारी से भाग लें।