Haryana: हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, SC कर्मचारियों की पदोन्नति नियमों में संशोधन

On: April 20, 2026 10:12 PM
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Haryana News: हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब प्रमोशन प्रक्रिया में आरक्षण और प्रतिनिधित्व के संतुलन को ध्यान में रखते हुए नई व्यवस्था लागू की जाएगी।

20% से कम प्रतिनिधित्व पर विशेष प्राथमिकता

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, यदि किसी पदोन्नति कैडर में अनुसूचित जाति वर्ग का प्रतिनिधित्व 20 प्रतिशत से कम पाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले फीडर पद पर कार्यरत पात्र SC कर्मचारियों के नामों पर विचार किया जाएगा।

यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक संबंधित कैडर में प्रतिनिधित्व निर्धारित स्तर तक नहीं पहुंच जाता।

फीडर पद से होगी पदोन्नति प्रक्रिया

फीडर पद वह निचला पद होता है, जिससे कर्मचारी को पदोन्नत कर उच्च पद पर भेजा जाता है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों में योग्य SC कर्मचारियों को प्राथमिकता देकर प्रमोशन दिया जाएगा।

20% या अधिक प्रतिनिधित्व वाले विभागों में सामान्य प्रक्रिया

जिन विभागों या कैडर में SC वर्ग का प्रतिनिधित्व पहले से ही 20 प्रतिशत या उससे अधिक है, वहां पदोन्नति पहले की तरह “सीनियरटी-कम-मेरिट” के आधार पर ही की जाएगी। यानी वहां सामान्य सेवा नियम लागू रहेंगे।

गणना में किन कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि 20 प्रतिशत प्रतिनिधित्व की गणना करते समय उन सभी कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा, जो वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर पदोन्नत हुए हैं, चाहे उन्होंने आरक्षण का लाभ लिया हो या मेरिट के आधार पर चयनित हुए हों।

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वैशाली वर्मा

वैशाली वर्मा पत्रकारिता क्षेत्र में पिछले 3 साल से सक्रिय है। इन्होंने आज तक, न्यूज़ 18 और जी न्यूज़ में बतौर कंटेंट एडिटर के रूप में काम किया है। अब मेरा हरियाणा में बतौर एडिटर कार्यरत है।

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