हरियाणा सरकार ने अग्निवीर योजना के तहत भर्ती सैनिकों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली सरकार ने प्रदेश के अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में आयु सीमा में छूट प्रदान करने का फैसला किया है। इस संबंध में मंगलवार को आधिकारिक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है।
आयु छूट का विवरण
हरियाणा सरकार के इस निर्णय के तहत अग्निवीरों को राज्य के सभी ग्रुप-बी और ग्रुप-सी पदों पर सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में विशेष छूट प्रदान की जाएगी। इसकी मुख्य बारीकियाँ निम्नलिखित हैं:
| छूट का प्रकार | अवधि | लाभार्थी |
|---|---|---|
| सामान्य छूट | 3 वर्ष | सभी अग्निवीर |
| अतिरिक्त छूट | 5 वर्ष | पहला बैच (जुलाई 2026 में रिटायर होने वाले) |
पृष्ठभूमि और महत्व
यह निर्णय चार वर्ष तक देश की सेवा करने के बाद रिटायर होने वाले अग्निवीरों के सम्मान और पुनर्वास से जुड़ा एक महत्वपूर्ण कदम है। थल, जल और वायु सेना में हरियाणा के सात हजार से अधिक अग्निवीर भर्ती हो चुके हैं, जिनमें सबसे अधिक 2,893 अग्निवीर 2023-24 में भर्ती हुए थे। पहला बैच जुलाई 2026 में रिटायर होगा, जिसके बाद उनके लिए सरकारी नौकरियों में नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा।
कार्यान्वयन और निर्देश
हरियाणा सरकार ने इस नीति के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों और क्षेत्रीय कार्यालयों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। इसका उद्देश्य अग्निवीरों के लिए सरकारी सेवाओं में प्रवेश को सुगम बनाना और उनके सम्मानजनक पुनर्वास को सुनिश्चित करना है।












