Last Updated:
Haryana News: हरियाणा के गुरुग्राम से बड़ी खबर सामने आ रही है. यहां धारा 163 लागू की गई है. 30 जुलाई से 31 अगस्त तक कई बातों का आपको ध्यान रखना होगा. यहां ड्रोन उड़ाने से लेकर पतंग पर प्रतिबंध लगा दिया है. यह फैसला क्यों लिया गया है? आइए जानते हैं सबकुछ.
ड्रोन पर लगी रोक.
गुरुग्राम : हरियाणा के गुरुग्राम में जिला प्रशासन स्वतंत्रता दिवस से पहले ही सख्त नजर आ रहा है. कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के तहत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 लागू करने के आदेश जारी किए है. सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए जिले में कई तरह की पाबंदियां लागू की गई हैं.
आदेश के अनुसार, 30 जुलाई से 31 अगस्त 2026 तक जिले के सभी साइबर कैफे, पीजी, गेस्ट हाउस, होटल, कार्यालय और मकान मालिकों को अपने यहां रहने वाले किरायेदारों, नौकरों, मेहमानों और आगंतुकों का पूरा रिकॉर्ड रखना होगा. सभी का रजिस्टर बनाए रखना, वैध पहचान पत्र की फोटोकॉपी सुरक्षित रखना और एक सप्ताह से अधिक समय तक ठहरने वाले लोगों का पुलिस सत्यापन कराना अनिवार्य होगा.
इसके अलावा 30 जुलाई से 15 अगस्त 2026 तक पूरे गुरुग्राम जिले में ड्रोन, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट, ग्लाइडर, पावर ग्लाइडर, हॉट एयर बैलून, चाइनीज माइक्रोलाइट और पतंग उड़ाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा. यह फैसला स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए लिया गया है. जिला प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों और अधिकारियों को आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं. आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 223 सहित अन्य लागू कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी.
राजधानी दिल्ली से लेकर यूपी तक 15 अगस्त को लेकर जोर-शोर से तैयारियां चल रही हैं. सुरक्षा व्यवस्था को लेकर राजधानी में जवान अलर्ट हैं. इसके अलावा राजधानी के कुछ हिस्सों में अलग-अलग एक्जिट प्वाइंट्स पर पर वाहनों की जांच और नाकेबंदी अभी से तेज कर दी गई है, ताकि अगर कोई आवाजाही होती है, तो आसानी से उसकी जांच और सत्यापन किया जा सकें.
About the Author

Kavya Mishra is working with News18 Hindi as a Senior Sub Editor in the regional section (Uttar Pradesh, Uttarakhand, Haryana and Himachal Pradesh). Active in Journalism for more than 7 years. She started her j…
और पढ़ें













