हरियाणा के हिसार जिले से शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। जिला शिक्षा अधिकारियों ने एक बड़ा फैसला लेते हुए जिले के सभी राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों के लिए मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
क्या कहता है आधिकारिक आदेश?
जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) द्वारा जारी इस आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है, “आपके संज्ञान में यह लाया जाता है कि शिक्षकों को विद्यालय परिसर में मोबाइल फ़ोन का प्रयोग वर्जित है।” आदेश में आगे इस सख्ती की वजह भी बताई गई है।
आदेश के मुताबिक, विद्यालयों के निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने देखा कि स्कूल परिसर और यहाँ तक कि कक्षाओं के अंदर भी शिक्षकों द्वारा मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसे स्कूल के प्रधानाध्यापकों की लापरवाही और उदासीनता का प्रमाण बताया गया है।
प्रधानाध्यापकों को मिलेगा निर्देश
इस समस्या पर अंकुश लगाने के लिए, जिला शिक्षा विभाग ने खंड शिक्षा अधिकारियों (BEO) को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने ब्लॉक के सभी स्कूल प्रधानाचार्यों को यह सुनिश्चित करने के आदेश दें कि विद्यालय के समय के दौरान किसी भी शिक्षक द्वारा मोबाइल फोन का उपयोग न किया जाए।
आदेश में यह भी कहा गया है कि इन नियमों का पालन सुनिश्चित करवाना प्रधानाध्यापकों की जिम्मेदारी होगी। इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य विद्यालयों में शैक्षिक माहौल को बेहतर बनाना और शिक्षकों का ध्यान पढ़ाई-पढ़ाने पर केंद्रित करवाना बताया जा रहा है।










