हरियाणाः प्रॉपर्टी डीलर संदीप सिंह हत्याकांड में चंडीगढ़ पुलिस के जवान समेत 3 दोषियों को उम्रकैद की सजा, गाड़ी में मिली थी लाश

On: August 28, 2026 8:48 AM
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कुरुक्षेत्र कोर्ट ने प्रॉपर्टी डीलर संदीप सिंह हत्याकांड में चंडीगढ़ पुलिस के सिपाही समेत 3 दोषियों को उम्रकैद व 18-18 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.

प्रॉपर्टी डीलर हत्याकांड में चंडीगढ़ पुलिस के जवान समेत 3 दोषियों को उम्रकैदZoom

कुरुक्षेत्र. हरियाणा के कुरुक्षेत्र की जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने पंजाब के प्रॉपर्टी डीलर संदीप सिंह की हत्या के मामले में चंडीगढ़ पुलिस के सिपाही समेत तीन आरोपियों को दोषी माना. अदालत ने सिपाही मंजीत सिंह, प्रदीप उर्फ सनी और सुखपाल उर्फ राज निवासी खेड़ी राजो सिंह जिला पटियाला को उम्रकैद की सजा सुनाई. साथ ही उन पर 18-18 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया.

दरअसल, फिरोजपुर जिले के मानो चाहल गांव का रहने वाला संदीप अपने परिवार के साथ मोहाली के नयागांव में रहता था. गांव में खेती के साथ उसकी आढ़त की दुकान थी. मोहाली में वह प्रॉपर्टी डीलिंग का काम भी करता था. संदीप 21 जून 2021 को अपने दोस्त मंजीत सिंह से पेमेंट लेने की बात कहकर घर से निकला था. वह अपनी इनोवा कार, एक जोड़ी कपड़े और अपनी लाइसेंसी रिवाल्वर लेकर गया था. उसी दिन करीब 8 बजे संदीप ने पत्नी कुलदीप कौर से फोन पर बात की. उसने बताया कि वह मंजीत को उसके गांव छोड़कर पटियाला के एक होटल में रुका हुआ है. अगले दिन भी दोनों के बीच फोन पर बातचीत हुई.

23 जून को संदीप की पत्नी से फोन पर बातचीत हुई. इसी दौरान उसके फोन से मंजीत ने भी बात की. पत्नी को संदीप काफी घबराया हुआ लगा. वह जल्दबाजी में बात कर रहा था और फोन कट गया. शाम करीब 7 बजे संदीप ने पत्नी को बताया कि वह चंडीगढ़ के लिए निकल रहा है और करीब दो घंटे में पहुंच जाएगा. इसके बाद उसका फोन बंद हो गया.

अगले दिन भी घर नहीं पहुंचा

अगली सुबह यानी 24 जून की सुबह करीब 4 बजे तक संदीप घर नहीं पहुंचा. पत्नी ने मंजीत को फोन किया तो उसने बताया कि संदीप 23 जून शाम करीब 7 बजे ही उसके पास से चला गया था. उसके बाद उसका उससे कोई संपर्क नहीं हुआ. कुछ समय बाद संदीप का शव पंजाब बॉर्डर पर बोधनी गांव नहर के पास उसकी इनोवा कार में पड़ा मिला.

मिलने के बहाने मंजीत ने बुलाया

पुलिस जांच में सामने आया कि मंजीत ने अपने साथियों के साथ मिलकर संदीप को देवीगढ़ में मिलने के बहाने से बुलाया था. वहां उसे किराये के मकान में बंधक बना लिया गया. आरोपियों ने उसका फोन और लाइसेंसी रिवाल्वर अपने कब्जे में ले लिया. परिवार और पुलिस को गुमराह करने के लिए आरोपी उसके फोन को लेकर दो दिन तक पिहोवा इलाके में घूमते रहे. 23 जून की रात बोधनी नहर के पास संदीप की उसी की लाइसेंसी रिवाल्वर से गोली मारकर हत्या कर दी गई. पोस्टमार्टम में उसके घुटने, बाजू, सीने और सिर में गोली लगने की बात सामने आई. पुलिस ने उसकी पत्नी की शिकायत पर केस दर्ज कर तीनों को गिरफ्तार किया था. पुलिस पूछताछ में मंजीत ने बताया था कि वह चंडीगढ़ पुलिस में सिपाही है. विभाग में उसका रिकॉर्ड खराब था और उसके 18 इंक्रीमेंट रोक दिए गए थे. उसकी संदीप से जान पहचान थी. संदीप ने कथित तौर पर उससे कहा था कि उसकी ऊंची पहुंच है और वह उसका पुलिस विभाग का रिकॉर्ड ठीक करा देगा.

तीनों को उम्रकैद की सजा सुनाई

इसके बदले उसने मंजीत से 10 लाख रुपये लिए थे. मंजीत ने 10 लाख रुपए लेने के करीब डेढ़ साल बाद भी उसका रिकॉर्ड ठीक नहीं करवाया. साथ ही उसकी रकम भी वापस नहीं दी. अब अदालत ने तीनों को दोषी करार देकर सजा सुनाई.

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Vinod Kumar Katwal

Vinod Kumar Katwal is a Senior journalist with over 14 years of experience across print and digital media. He currently serves as a Senior Correspondent at News 18 Hindi, leading Himachal Pradesh, Chandigarh an…

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वैशाली वर्मा

वैशाली वर्मा पत्रकारिता क्षेत्र में पिछले 3 साल से सक्रिय है। इन्होंने आज तक, न्यूज़ 18 और जी न्यूज़ में बतौर कंटेंट एडिटर के रूप में काम किया है। अब मेरा हरियाणा में बतौर एडिटर कार्यरत है।

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